राज्य के आपत्ति जताने मात्र से ही आरोपी व्यक्ति के अग्रिम जमानत रोक नहीं लगा सकते, जानें Supreme Court ने क्यों कहा ऐसा?
हाल ही में एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा आपत्ति जताने भर से ही किसी आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं. आइये जानते हैं पूरा मामला…