अदालत को गुमराह करने पर WBBPE प्रमुख को Calcutta High Court ने दी वेतन रोकने की चेतावनी
न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने तब पॉल को उच्च न्यायालय के पहले के आदेश के अनुसार आमना परवीन नामक एक उम्मीदवार को राज्य संचालित स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया।