अदालतें आरोपी को तलब करने के लिए यांत्रिक तरीके से काम ना करें: सुप्रीम कोर्ट
मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘किसी अदालत को केवल इस आधार पर यांत्रिक रूप से कार्य नहीं करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को समन किया जाना है, उसकी संलिप्तता को लेकर कुछ साक्ष्य सामने आए हैं. ’’