बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर क्या है सजा IPC के तहत - जानिये
हाल ही में भारत के कई राज्यों में धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा उत्पन्न हो गयी. राजधानी के नजदीक हरयाणा के गुरुग्राम में यद्यपि जुलूस निकालने की अनुमति नहीं थी, फिरभी लोगों ने जुलूस निकाला, जो की लोक सेवक के आदेशों की अवहेलना है और CrPCकी धारा 188 के तहत दंडनीय है.