संसदीय सचिवों की नियुक्ति को 'असंवैधानिक' बताने के फैसले पर SC ने लगाई रोक, सरकार को भी दिया ये आदेश
सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई नहीं होगी.
सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई नहीं होगी.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया था और जिस कानून के तहत उनकी नियुक्ति की गई थी उसे अमान्य घोषित कर दिया था
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 के सीपीएस एक्ट को निरस्त करने के साथ सीपीएस की सभी सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया था.
सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई नहीं होगी.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया था और जिस कानून के तहत उनकी नियुक्ति की गई थी उसे अमान्य घोषित कर दिया था
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 के सीपीएस एक्ट को निरस्त करने के साथ सीपीएस की सभी सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया था.