हिंदी में दलील देने से सुप्रीम कोर्ट ने रोका, कहा-अदालत की अधिकारिक भाषा अंग्रेजी है
याचिकाकर्ता की दलील पूरी होने पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने संयमित भाव में याचिकाकर्ता से कहा कि वे हिंदी में अदालत में दलील नहीं दे सकते हैं.