दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पर रोक लगाने से किया इनकार
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने कुछ सिविल सेवा अभ्यर्थियों द्वारा दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें परीक्षा के लिए यूपीएससी द्वारा 10 जुलाई, 2023 को जारी "विस्तृत आवेदन पत्र-1" पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।