अदालत की अवमानना के मामले में Delhi High Court ने वकील कों 6 माह की सजा सुनाई
Justice MANMEET PRITAM SINGH ARORA ने मामले में अवमानना के आरोपी अधिवक्ता द्वारा बिना शर्त माफी को अस्वीकार करते हुए कहा कि अदालत प्रतिवादी द्वारा की गई बिना शर्त माफी से संतुष्ट नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है.