फिल्म देखने के दौरान दर्शक को चूहे ने काटा, Consumer Court ने सिनेमा मालिक पर लगाया 67 हजार का जुर्माना
कामरूप जिला उपभोक्ता अदालत ने सिनेमा हॉल के भीतर साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान नही रखने के लिए संचालको की सेवा में कमी माना.अदालत ने कहा कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत उचित सेवा प्रदान करने के लिए हॉल अपने कर्तव्य में लापरवाही का दोषी है.