बाल मजदूरी क्या है? बाल श्रम कराने के दोषियों की क्या सज़ा है?
भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के तहत भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है. इसके तहत अगर किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किसी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त किया जाता है या उसका इस्तेमाल होता है तो ये बाल श्रम कहलाएगा.