राम नाम के भजन पर रोक नहीं, लेकिन शांति-व्यवस्था न बिगाड़े: Madras High court ने कहा
मद्रास हाइकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य द्वारा निजी जगहों पर राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि निजी प्रसारण के लिए पुलिस से परमिशन की जरूरत नहीं. वहीं, पुलिस को लाइव टेलीकास्ट के दौरान विधि-व्यवस्था पर बनाए रखने के लिए तत्पर रहने की बात कहीं