कोर्ट से जुड़े मामलों में जाति या धर्म पूछने की प्रथा समाप्त हो, जानें Supreme Court ने ऐसा क्यों कहा
सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रासफर से जुड़ी याचिका पर दोनों पक्षों के जाति का जिक्र देखा. इस पर कार्रवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट और उनके अधीनस्थ कोर्ट को यह आदेश दिया कि मुकदमों/याचिका/ कार्रवाही के दौरान वादी या प्रतिवादी के जाति/धर्म के उल्लेख पर जल्द से जल्द रोक लगाए.