तमिलनाडु की अदालत सेंथिल बालाजी की याचिका खारिज की, ईडी की अर्जी भी मंजूर नहीं की
न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील को सूचित किया कि यह वैध नहीं है क्योंकि न्यायिक हिरासत पहले ही दी जा चुकी है। साथ ही, अदालत ने मंत्री की हिरासत की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका भी खारिज कर दी।