अब डॉक्टरों से की हाथापाई, तो 6 घंटे के अंदर होगी FIR!
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले के बाद केन्द्र सरकार ने देश भर के सभी अस्पतालों के लिए निर्देश जारी किया है. मेमोरेंडम के मुताबिक, ड्यूटी पर तैनात हेल्थकेयर वर्कर के साथ मारपीट या किसी भी तरह की हिंसा होने पर अस्पताल/इंस्टिट्यूशन के हेड के ऊपर घटना के 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी होगी.