बिना सहमति महिला के पैर छूने पर आरोपी को हुई थी 1 साल की जेल, जानिए शील भंग करने का मतलब और उससे जुड़ा कानून
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार शील भंग करना एक गंभीर अपराध है. इस तरह के अपराध को संज्ञेय, गैर - जमानती और गैर शमनीय माना जाता है.शील महिलाओं की वो भावना है जो एक महिला होने के नाते वो महसूस करती है.