एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of Peoples Act, 1951) की धारा 33(7) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी.
