Bilkis Bano की याचिका एक 'आपराधिक' नहीं 'प्रशासनिक कानून' का मामला है: Supreme Court
बिलकिस बानो के दोषियों को पिछले साल गुजरात सरकार के आदेश पर जेल से रिहा कार दिया गया था जिसके खिलाफ बिलकिस बानो ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की; कई अन्य लोगों ने भी रेमिशन के खिलाफ याचिकाएं दायर की। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यह याचिका एक 'आपराधिक' नहीं 'प्रशासनिक कानून' का मामला है...