इस नियम को बदलने से हुई बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई, संशोधन को दी गई Patna हाईकोर्ट में चुनौती
बिहार सरकार के जेल मैन्यूअल के अनुसार अगर किसी सरकारी लोकसेवक की ड्यूटी के दौरान हत्या की जाती है तो हत्या करने वाले दोषी को आजीवन उम्रकैद के लिए जेल में रहना होता था.