RBI ने इस नियम के तहत Paytm Payment Bank को किया बैन
RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के सेक्शन 35ए के अनुसार सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन किया है.
RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के सेक्शन 35ए के अनुसार सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन किया है.