गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पर SC में स्टेटस रिपोर्ट पेश, जानिए महत्वपूर्ण बिंदु
राज्य सरकार द्वारा 16 अप्रैल, 2023 को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया
राज्य सरकार द्वारा 16 अप्रैल, 2023 को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया
उमेश पाल हत्याकांड में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी द्वारा दायर सरेंडर अर्जी को प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दिया है
22 मई को आयशा के आत्मसमर्पण आवेदन के जवाब में पुलिस ने अदालत को बताया था कि उमेश पाल हत्याकांड की जांच के दौरान उन्हें इस मामले में आयशा की भूमिका के सबूत मिले हैं.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपीयों के विवरण और तस्वीरें सभी हवाई अड्डों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर भेज दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अतीक अहमद और उसके भाई की प्रयागराज में पुलिस हिरासत में हुई हत्या के मामले में उठाए गए कदमों और जांच को रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया।
Supreme Court ने अतीक अहमद की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उसे इस मामले में Allahabad High Court के समक्ष याचिका दायर करने की छूट दी थी.
कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दिवंगत उमेश की मां ने अपहरण केस में अतीक को आजीवन कारावास की सजा पर संतुष्टी जताई है लेकिन हत्या के मामले में भी आरोपी को सजा सुनाने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा की मांग को लेकर दायर अतीक अहमद की याचिका खारिज करते हुए कहा कि "राज्य मशीनरी आपकी देखभाल करेगी"
पीठ ने कहा, ‘‘प्रधान न्यायाधीश के समक्ष आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद मामले को सूचीबद्ध किया गया था. आज जब मामला सुनवाई के लिये आया है, तो अधिवक्ता ने दलील रखने में असमर्थता जताई. मामले को एक सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें.’’
राज्य सरकार द्वारा 16 अप्रैल, 2023 को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया
22 मई को आयशा के आत्मसमर्पण आवेदन के जवाब में पुलिस ने अदालत को बताया था कि उमेश पाल हत्याकांड की जांच के दौरान उन्हें इस मामले में आयशा की भूमिका के सबूत मिले हैं.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपीयों के विवरण और तस्वीरें सभी हवाई अड्डों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर भेज दिया है.
Supreme Court ने अतीक अहमद की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उसे इस मामले में Allahabad High Court के समक्ष याचिका दायर करने की छूट दी थी.
कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दिवंगत उमेश की मां ने अपहरण केस में अतीक को आजीवन कारावास की सजा पर संतुष्टी जताई है लेकिन हत्या के मामले में भी आरोपी को सजा सुनाने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा की मांग को लेकर दायर अतीक अहमद की याचिका खारिज करते हुए कहा कि "राज्य मशीनरी आपकी देखभाल करेगी"
पीठ ने कहा, ‘‘प्रधान न्यायाधीश के समक्ष आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद मामले को सूचीबद्ध किया गया था. आज जब मामला सुनवाई के लिये आया है, तो अधिवक्ता ने दलील रखने में असमर्थता जताई. मामले को एक सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें.’’