असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई, 1,800 लोग गिरफ्तार; जानिए बाल विवाह के खिलाफ क्या है कानून
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु समूह में लड़कियों से शादी की है.
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु समूह में लड़कियों से शादी की है.