किस Article के तहत Public Servant हो सकतें हैं बर्खास्त?
किसी भी सिविल सेवक (Civil Servant) को ऐसी जाँच के बाद ही पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा, अथवा रैंक में कम किया जाएगा जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई है तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है