3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल जाने के लिए मजबूर करना गैरकानूनी: गुजरात हाईकोर्ट
Court ने कहा कि शिक्षा का अधिकार RTE Act और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार केवल 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही उपलब्ध है.