Warrant Trial की क्या है कानूनी प्रक्रिया?
जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित (Institute) किसी वारण्ट-मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारम्भ में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है तब मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि अभियुक्त ने धारा 207 के नियमों का अनुपालन कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट अथवा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ दे दी गयी हैं या नहीं