शादी को रद्द करने पर क्या है SC का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ ने तलाक और शादी रद्द करने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को भंग करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करत हुए तलाक की Decree (डीक्री) जारी कर सकता है.