GAUHATI HIGH COURT: सेना द्वारा 1994 में मारे गए युवकों के परिजनों को 20—20 लाख का मुआवजा देने का आदेश,
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा मुआवजे की राशि हाईकोर्ट के पास जमा की जाएगी और पीड़ित परिवारों को जिला न्यायाधीश द्वारा चिन्हित किए जाने पर इसका भुगतान किया जाएगा.