दल बदल विरोधी कानून क्या है- जानते हैं विस्तार से
10वीं अनुसूची में (Anti-Defection Law) का प्रावधान है, ये वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है
10वीं अनुसूची में (Anti-Defection Law) का प्रावधान है, ये वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में 'दल बदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) कहा जाता है, ये वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है।
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में 'दल बदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) कहा जाता है, ये वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है।