अनिल देशमुख को Supreme Court से बड़ी राहत, Bombay High Court से मिली जमानत बरकरार
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्य पीठ ने कहा कि इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले ही जमानत दी जा चुकी है. याचिका को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों का ट्रायल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और केवल जमानत के मुद्दे तक ही सीमित हैं.