Supreme Court ने प्राचीन, धार्मिक स्थलों के 'मूल' नामों को पुनर्स्थापित करने के लिए दायर याचिका खारिज की
जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका के मकसद पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह उन मुद्दों को जीवंत करेगा, जो "देश को उबाल पर रखेंगे."