'बेरोजगार होने पर शिक्षित पत्नी गुजारा-भत्ता बढ़ाने का दावा नहीं कर सकती'
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सुशिक्षित महिला केवल अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती. अदालत ने भरण-पोषण राशि को ₹8,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया है.