बालिग लड़की को पसंद का साथी चुनने आधिकार, इसमें माता-पिता की चिंता रूकावट नहीं बन सकती: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता का प्रेम और चिंता बालिग बच्चे के साथी चुनने के अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है. अदालत ने कहा, माता-पिता का प्रेम या चिंता एक बालिग के विवाह के लिए साथी चुनने के अधिकार को बाधित नहीं कर सकती है.