क्या विदेशी नागरिक ले सकते हैं भारतीय बच्चे को गोद, क्या है इससे जुड़े नियम
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 [Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015] की धारा 56(4) के प्रावधानों के तहत कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय बच्चों को गोद ले सकता है, लेकिन उन्हें केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority - CARA) के बनाए हुए नियमो का पालन करना होगा.