26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिकी अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की
गौरतलब है कि भारत ने 10 जून 2020 को प्रत्यर्पण के लिए राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.
गौरतलब है कि भारत ने 10 जून 2020 को प्रत्यर्पण के लिए राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.
राणा को 2011 में शिकागो में लश्कर को सहायता प्रदान करने का दोषी ठहराया गया था, जिसने मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना बनाई थी.
बम ब्लास्ट की पीड़िता राजेश्वरी देवी व अन्य की ओर से अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है.
राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ साथ राजस्थान भाजपा भी इस मामले के गवाहों के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी कर रही है. राजस्थान सरकार की ओर इस मामले में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर सकते है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में फांसी की सजा पाए चार दोषियों की ओर से दायर अपील को मंजूर करते हुए सभी को बरी कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा की जांच अधिकारी को नही लीगल जानकारी.