कोर्ट ने रखा प्रोफेसर की बर्खास्तगी को बरकरार, कहा 'मुस्लिम के रूप में अनुसूचित जाति वर्ग के लाभ के हकदार नहीं'
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के एक प्रोफेसर, जो कि अनुसूचित जाति के तहत नौकरी पाए थे,उनकी बर्खास्दगी को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा क्योंकि प्रोफेसर मुस्लिम समुदाय से सम्बंधित है इसलिए वो अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र पाने के हक़दार नहीं है.