आबकारी नीति मामला: Delhi High Court ने आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से किया इनकार
आम आदमी पार्टी के मनीष सीसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार. जानिये कोर्ट ने क्या कहा.
आम आदमी पार्टी के मनीष सीसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार. जानिये कोर्ट ने क्या कहा.
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में यह नीति रद्द कर दी थी.
Delhi High Court से money laundering case में जमानत खारिज होने के करीब एक माह बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गयी है.
कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफतार किए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
कांग्रेस के नेतृत्व में जिन राजनीतिक दलो ने SC का रुख किया है उनमें कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम,झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारत राष्ट्र समिति शिवसेना ( उद्धव ठाकरे) ,नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और डीएमके शामिल है.
राजनैतिक दलों ने CBI औऱ ED जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी बाद दिशा निर्देशों का पालन किए जाने का अनुरोध किया गया है.
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा शुक्रवार को इस मामले को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष मेंशन करने पर सीजेआई की पीठ 5 अप्रैल को सुनवाई पर सहमत हुई है.
सीबीआई ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, संस्थानों के कामकाज के बारे में प्रासंगिक जानकारी तथा कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करने और किसी को ‘‘फंसाने की मंशा’ से 2015 में फीडबैक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था.
आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की नीति से कुछ डीलरों को लाभ मिला. इसके लिए डीलरों ने कथित रूप से रिश्वत दी थी. सीबीआई ने इस मामले में 16 लोगों पर FIR दर्ज की, जिसमें सिसोदिया को आरोपित नंबर 1 बनाया.
अमानतुल्लाखां की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हिस्ट्री शीट खोलने का दिल्ली पुलिस का कृत्य कानून की प्रक्रिया का एक खुला दुरुपयोग है.
Delhi High Court से money laundering case में जमानत खारिज होने के करीब एक माह बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गयी है.
कांग्रेस के नेतृत्व में जिन राजनीतिक दलो ने SC का रुख किया है उनमें कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम,झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारत राष्ट्र समिति शिवसेना ( उद्धव ठाकरे) ,नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और डीएमके शामिल है.
राजनैतिक दलों ने CBI औऱ ED जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी बाद दिशा निर्देशों का पालन किए जाने का अनुरोध किया गया है.
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा शुक्रवार को इस मामले को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष मेंशन करने पर सीजेआई की पीठ 5 अप्रैल को सुनवाई पर सहमत हुई है.
सीबीआई ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, संस्थानों के कामकाज के बारे में प्रासंगिक जानकारी तथा कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करने और किसी को ‘‘फंसाने की मंशा’ से 2015 में फीडबैक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था.
आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की नीति से कुछ डीलरों को लाभ मिला. इसके लिए डीलरों ने कथित रूप से रिश्वत दी थी. सीबीआई ने इस मामले में 16 लोगों पर FIR दर्ज की, जिसमें सिसोदिया को आरोपित नंबर 1 बनाया.
अमानतुल्लाखां की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हिस्ट्री शीट खोलने का दिल्ली पुलिस का कृत्य कानून की प्रक्रिया का एक खुला दुरुपयोग है.