नई दिल्ली: भारतीय कानून में विबंधन (Estoppel) और अधित्यजन (Waiver) शब्दों का बहुत महत्व है, लेकिन कम लोग हैं जो इन दोनों के बीच का अंतर जानते, इन शब्दों का मतलब आम लोगों को एक सा ही लगता है, लेकिन आपको बता दें कि असल में ऐसा नहीं है. इन दोनों शब्दों में अंतर है और यह बहुत महत्वपूर्ण हैं. आइए जानते हैं, इस संदर्भ में कुछ अहम बातें.
विबंधन (Estoppel) एक कानूनी सिद्धांत है जो एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से किए गए वादे या प्रतिनिधित्व (Representation) से मुकरने से रोकता है, जहां ऐसा करने से दूसरे पक्ष को नुकसान उठाना पड़ सकता है. विबंधन के सिद्धांत की अवधारणा निष्पक्षता और तर्कशीलता की धारणाओं से संबंधित है, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने के लिए बनाई है, जो किसी अन्य व्यक्ति के वादे या प्रतिनिधित्व पर भरोसा करता है.
विबंधन (Estoppel) का सिद्धांत साक्ष्य (Evidence) का एक नियम है जो संचालन में आता है जब निम्नलिखित 3 स्थितियां पूरी हों:
1. किसी तथ्य के अस्तित्व का बयान प्रतिवादी (या उसके अधिकृत एजेंट) द्वारा वादी या उसकी ओर से किसी को दिया गया है,
2. इस इरादे से कि वादी को बयान के विश्वास पर कुछ कार्य करना होगा, और
3. वादी कथन के विश्वास पर वह कार्य करता है.
तो इन स्थितियों के पूरा होने पर, प्रतिवादी अपने कथन से बाद में मुकर नहीं सकता है.
वहीं, अधित्यजन (Waiver) का सिद्धांत, एक कानूनी रूप से बाध्यकारी का प्रावधान है, जहां अनुबंध में कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के उत्तरदायी होने के बिना स्वेच्छा से अपना दावा या कोई अधिकार छोड़ने के लिए सहमत होता है.
समझौते (Settlement) की बातचीत के दौरान आमतौर पर अधित्यजन (Waiver) के संबंध में बात की जाती है, जब एक पक्ष थोड़ा अधिक पुरस्कार (Award) देने के लिए तैयार होता है, जब तक कि दूसरा व्यक्ति, अक्सर एक दावेदार, आगे की कानूनी कार्रवाई के अपने अधिकार को त्यागने के लिए सहमत हो जाता है.
● विबंधन (Estoppel) एक साक्ष्य का नियम है और अधित्यजन (Waiver) का सिद्धांत आम तौर पर संविदात्मक (Contractual) मामलों में इस्तेमाल किया जाता है.
● विबंधन का प्रयोग ज़्यादातर बचाव रूप में किया जाता है और इसके आधार पर कोई न्यायलय में वाद नहीं लाया जा सकता है. वहीं, अधित्यजन में एक पक्ष को अधिकार की प्राप्ति होती है.
● विबंधन का दावा करने वाले व्यक्ति को सही स्थिति के अस्तित्व की जानकारी आवश्यक नहीं है, लेकिन अधित्यजन (Waiver) के मामले व्यक्ति को सभी परिस्थितियों की जानकारी होना आवश्यक है.