वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश के बजट सत्र की शुरूआत की है. उन्होंने आगामी साल में सरकार के लक्ष्यों को रही है. देश में हर साल 1 फरवरी के दिन 11 बजे से बित्त मंत्री का बजट संबोधन शुरू किया. कार्यक्रमों की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह में राष्ट्रपति भवन पहुंची. उन्होंने बजट की कॉपी राष्ट्रपति को सौंपी. बजट की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाई. राष्ट्रपति से मिलने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैबिनेट बैठक में पेश हुई, जहां कैबिनेट ने सर्वसम्मति से बजट को पेश करने का सहमति बनी. बता दें कि पहले के सभी चार बजट और एक अंतरिम बजट की तरह यूनियन बजट 2025-26 भी पेपरलेस है. आपको बताते चलें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आठवीं बार अपना बजट पेश किया है.
आज बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी सौगात दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि मिडल क्लास देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए उनके लिए सरकार ने इनकम टैक्स छूट में बड़ी राहत देने तैयारी में है.वित्त मंत्री ने आज यह घोषणा की है कि 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय वाले करदाताओं को टैक्स में छूट दी जाएगी. यह छूट विशेष दरों की आय जैसे कि पूंजीगत लाभ (Capital Gains) के अलावा दी जा रही है. यह बदलाव इस प्रकार से किया गया है कि 12 लाख तक के आयवालें करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा बताया,
0 से 4 लाख रुपये - शून्य,
4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये - 5%,
8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये - 10%,
12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये - 15%,
16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये - 20%,
20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये - 25% और
24 लाख रुपये से अधिक - 30%.
वित्त मंत्री ने कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस छूट को स्पष्ट किया. नए कर व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये की आय वाले करदाता को 80,000 रुपये की टैक्स छूट मिलेगी, जो कि मौजूदा दरों के अनुसार टैक्स की 100% राशि है.
वहीं, 18 लाख रुपये की आय वाले एक व्यक्ति को 70,000 रुपये की टैक्स छूट मिलेगी, जो कि मौजूदा दरों के अनुसार टैक्स की 30% है. यह हायर मिडिल क्लास इनकम वाले लोगों को राहत प्रदान करता है. यदि किसी व्यक्ति की आय 25 लाख रुपये है, तो उसे 1.10 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलेगी, जो कि मौजूदा दरों के अनुसार टैक्स की 25% है.