नई दिल्ली: गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपित सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) की अंतरिम जमानत को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने बरकरार रखा है। सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी गई है।
गुजरात दंगो के मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को फंसाने की साजिश रचने की आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ को SC से मिली अंतरिम ज़मानत फिलहाल बरकरार रहेगी। कोर्ट ने तीस्ता की ज़मानत अर्जी पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। 19 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
समाचार एजेंसी भाषा (Bhasha) के हिसाब से न्यायमूर्ति बी आर गवई (Justice BR Gavai), न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना (Justice AS Bopanna) और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात सरकार (Gujarat Government) को एक नोटिस जारी किया।
सुनवाई की शुरुआत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू (Additional Solicito General SV Raju) ने शीर्ष अदालत से समय मांगते हुए कहा कि उन्हें दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए वक्त चाहिए।
पीठ ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तिथि तय की। उच्च न्यायालय ने सीतलवाड़ की नियमित जमानत की याचिका खारिज कर दी थी और गोधरा कांड के बाद के (गुजरात) दंगों के मामलों में बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के एक मामले में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम राहत को लेकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अभय एस ओका (Justice Abhay S Oka) और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा (Justice Prashant Kumar Mishra) ने 'खंडित फैसला' सुनाया था जिसके बाद शीर्ष न्यायालय ने एक जुलाई को देर रात हुई एक विशेष सुनवाई में सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था और उच्च न्यायालय के आदेश पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी।