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Vivekananda Reddy Murder Case में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया ये निर्देश, Avinash Reddy की जमानत पर कही ये बात

पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाई विवेकानंद रेड्डी के मर्डर केस में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से चार्जशीट दाखिल करने को कहा है और आरोपी, वाई एस अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

Vivekananda Reddy Murder Case Supreme Court Orders CBI to submit Chargesheet

Written by Ananya Srivastava |Published : July 19, 2023 9:44 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) को 2019 विवेकानन्द रेड्डी हत्या मामले में कडप्पा से वाईएसआरसीपी (Yuvajana Sramika Rythu Congress Party) सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी (YS Avinash Reddy) की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर आरोप पत्र के साथ अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (Justice Sanjiv Khanna) और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी (Justice Bela M Trivedi) की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) के अविनाश रेड्डी को जमानत देने के अग्रिम आदेश के खिलाफ मृतक की बेटी सुनीता नरेड्डी द्वारा दायर याचिका के जवाब में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को दो सप्ताह का समय दिया।

उच्चतम न्यायालय ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सीलबंद लिफाफे में मूल केस फाइलों की प्रतियां पेश करने को भी कहा। शीर्ष अदालत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह अग्रिम जमानत देने के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं कर रही है।

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इसमें कहा गया, "हम आपको (अविनाश रेड्डी और सीबीआई) सुने बिना आज कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। जो भी आदेश पारित किया गया है, वह जारी रहेगा।"

14 जुलाई को हैदराबाद की सीबीआई अदालत ने हाल ही में सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या मामले में अविनाश रेड्डी को तलब किया।

सीबीआई ने 30 जून को सनसनीखेज मामले में तीसरी चार्जशीट दायर की, इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई अविनाश रेड्डी का नाम एक अभियुक्त के रूप में शामिल है।

विवेकानंद रेड्डी की बेटी ने दायर की थी याचिका

अपनी विशेष अनुमति याचिका में, विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता नारेड्डी ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने आरोपियों द्वारा प्रस्तुत पूरे मामले को वस्तुतः स्वीकार कर लिया और सीबीआई द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की उपेक्षा की।

याचिका में कहा गया है कि सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के कडप्पा सांसद ने उपस्थिति के लिए तीन नोटिसों से बचकर सीबीआई के साथ सहयोग नहीं किया है। इसमें यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत आरोपी को अग्रिम जमानत की अनुमति दी। 31 मई को तेलंगाना हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में अविनाश रेड्डी को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी थी।

पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के भाई और वर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानन्द रेड्डी की चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 को पुलिवेंदुला में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।