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पटना हाईकोर्ट ने रेलवे क्रॉसिंग पर जनहित याचिका रद्द की और जारी किया ये निर्देश

पटना उच्च न्यायालय ने ग्रामीणों की सुविधा हेतु रेलवे क्रॉसिंग बनवाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है, जानिए

Patna HC Rejects PIL regarding Railway Crossing

Written by My Lord Team |Published : June 12, 2023 12:17 PM IST

नई दिल्ली: पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) के पास रेलवे क्रॉसिंग को लेकर एक जनहित याचिका आई थी जिसे अदालत ने रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता ने रेलव से रामगढ़वा रेलवे स्टेशन के पास सुगौली रक्सौल रेलवे लाइन पर एक क्रॉसिंग की मांग की थी जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

जैसा कि आपको अभी बताया की पटना उच्च न्यायालय के पास एक जनहित याचिका (PIL) प्रस्तुत की गई जिसमें याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि सुगौली रक्सौल रेलवे लाइन पर (रामगढ़वा रेलवे स्टेशन के पास), केएम 14.10 से केएम 14.11 के बीच, एक रेलवे क्रॉसिंग की जरूरत है। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि इस रेलवे क्रॉसिंग की मदद से पास के गांव के लोग इस रेलवे लाइन को सुरक्षित तरह से पार कर पाएंगे।

अदालत ने रद्द की याचिका, दिया ये निर्देश

इस जनहित याचिका को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन (Chief Justice K Vinod Chandran) और न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद (Justice Madhuresh Prasad) की खंड पीठ ने रद्द कर दिया है।

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अदालत का यह कहना है कि हर रेलवे लाइन को पार करने के लिए क्रॉसिंग लगाई जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। साथ ही, अदालत का यह भी कहना है कि रेलवे लाइन को हर पॉइंट पर क्रिस-क्रॉस करना उसका अतिक्रमण करना गलत है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

पटना हाईकोर्ट की इस खंड पीठ ने यह कहा है कि बेशक रेलवे क्रॉसिंग बनाने से लोगों को सुविधा मिलती है और रेलवे लाइन पार करने में उनकी जान की हानि नहीं होती लेकिन इस मामले में रेलवे क्रॉसिंग की जरूरत नहीं है.

पीठ ने यह कहा है कि जवाबी हलफनामे में यह भी पाया गया है कि जिस स्थान पर याचिकाकर्ता क्रॉसिंग की मांग कर रहे हैं, उससे आधे किलोमीटर से भी कम की दूरी पर एक रेलवे क्रॉसिंग पहले से ही है।