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नीट पेपर लीक मामले में CBI को बड़ी राहत, पटना HC ने 13 आरोपियों की कस्टडी सौंपी

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (NEET UG 2024) पेपर लीक मामले में गिरफ्तार  13 आरोपियों की कस्टडी दी है.

सीबीआई (पिक क्रेडिट: IANS)

Written by Satyam Kumar |Updated : July 14, 2024 5:11 PM IST

नीट पेपर लीक 2024: पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (NEET UG 2024) पेपर लीक मामले में गिरफ्तार  13 आरोपियों की कस्टडी दी है. जांच एजेंसी को मिली आरोपियों की कस्टडी 15 दिन के लिए मिली है. सीबीआई मजिस्ट्रेट ने पहले इन आरोपियों की कस्टडी देने पर रोक लगाई थी. सीबीआई ने इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी जहां से जांच एजेंसी को आरोपियों की कस्टडी पाने में सफलता मिली है.

पटना हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप कुमार की पीठ के सामने सीबीआई की याचिका रखी गई. जस्टिस ने सीबीआई को कस्टडी की इजाजत देते हुए कहा कि मामले की गंभीरता और न्याय के हित में यह फैसला जरूरी है. जस्टिस कुमार ने मजिस्ट्रेट द्वारा 02.07.2024 को दिए फैसले पर रोक लगा दी है.

जस्टिस ने कहा,

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मामले की गंभीरता को देखते हुए और न्याय के हित में, विशेष मजिस्ट्रेट, सीबीआई, पटना द्वारा पारित दिनांक 02.07.2024 के आदेश पर रोक रहेगी.

पहले जांच एजेंसी सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों की रिमांड के लिए प्रार्थना की है. सीबीआई के आवेदन को सीबीआई विशेष मजिस्ट्रेट, पटना ने 02.07.2024 के दिन दिए आदेश में जांच एजेंसी की मांग को खारिज कर दिया था.

अब पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए 13 आरोपियों की कस्टडी सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने CBI से नीट पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. सीबीआई ने पिछली सुनवाई (11 जुलाई) के दिन बंद लिफाफे में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में रखा. हालांकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई स्थगित की और मामले को 18 जुलाई के दिन नियत रखा है.

सुप्रीम कोर्ट 30 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई की कर रही है जिसमें पेपर लीक के कथित आरोप के चलते नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है.