नई दिल्ली: Calcutta High Court ने रामनवमी के दौरान हावड़ा, हुगली और डालखोला में हुई हिंसा के मामले में नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को मामला ट्रांसफर करते हुए जांच के आदेश दिए हैं.
विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की पीठ ने ये आदेश दिया है.
जनहित याचिका में हिंसा के दौरान बम विस्फोट होने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध किया गया था।
अब तक इस मामले की जांच बंगाल पुलिस द्वारा की जा रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच बंगाल पुलिस से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को जांच ट्रांसफर करने के आदेश दिए है.
कोलकोता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज केन्द्र सरकार को ट्रांंसफर करने के आदेश दिए है.केंद्र को इसके बाद एनआईए को दस्तावेज भेजने के निर्देश दिए गए है.
बंगाल में पहली हिंसा हावड़ा के शिबपुर में दो समुदायों में झड़प के बाद हुई थी. हिंसा का दूसरा मामला डालखोला (उत्तर दिनाजपुर जिले) में सामने आया था. जहां पर हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.