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Mahadayi Water Disputes Tribunal को रिपोर्ट देने के लिए मिला एक और साल, जारी हुई अधिसूचना

कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र से बहने वाली महादयी या मांडवी नदी के जल बंटवारा विवाद को सुलझाने के लिए गठित महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। बता दें कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए न्यायाधिकरण को एक और साल का समय दे दिया गया है..

Mhadei Water Disputes Tribunal

Written by Ananya Srivastava |Updated : July 27, 2023 9:59 AM IST

नई दिल्ली: कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच जल बंटवारा विवाद के समाधान के लिए गठित महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण (Mhadei River Disputes Tribunal) को रिपोर्ट जमा करने के लिए एक और साल का समय दिया गया है।

इस संबंध में सोमवार को जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक न्यायाधिकरण ने रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया था।

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार अधिसूचना के मुताबिक, ‘‘...इसलिए केंद्र सरकार ने रिपोर्ट जमा करने के लिए न्यायाधिकरण की समयसीमा को एक और साल बढ़ा दिया है और यह विस्तार 20 अगस्त 2023 से प्रभावी होगा।’’

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न्यायाधिकरण को शुरुआत में अपने गठन के तीन साल के अंदर रिपोर्ट जमा करनी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इसके कार्यकाल को कई बार बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने 21 अगस्त 2013 को न्यायाधिकरण का गठन किया था और इसकी ओर से रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त, 2016 तय की गई थी। इसके बाद न्यायाधिकरण ने दो बार कार्यकाल विस्तार देने का अनुरोध किया जिसपर क्रमश: 20 अगस्त, 2017 और 20 अगस्त, 2018 को रिपोर्ट जमा करने की मियाद बढ़ाई गई।

गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार ने न्यायाधिकरण को अतिरिक्त मुद्दे भी समाधान करने के लिए दिए जिसकी वजह से अन्य रिपोर्ट भी तैयार करने की जरूरत पड़ी। इन पूरक रिपोर्ट के लिए भी कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया।