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Haryana Nuh Violence पर Supreme Court में हुई सुनवाई, पीठ ने तय की अगली तारीख

हरियाणा के नूंह जिले में हुए सामुदायिक दंगों पर उच्चतम न्यायालय में अर्जें लिस्टिंग के तहत सुनवाई हुई है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त, 2023 को होगी; सुप्रीम कोर्ट की पीठ का इसपर क्या कहना है, आइए जानते हैं...

Haryana Nuh Violence 2023

Written by Ananya Srivastava |Updated : August 2, 2023 2:45 PM IST

नई दिल्ली: हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार को सांप्रदायिक (Nuh Communal Violence) दंगे शुरू हुए जो बढ़कर दिल्ली तक पहुँच गए हैं। इस मामले की अर्जेंट लिस्टिंग के तहत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) में बुधवार (2 अगस्त, 2023) को सुनवाई हुई और पीठ ने अगली तारीख भी तय कर दी है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना (Justice Sanjiv Khanna) और जस्टिस एस वी एन भट्टी (Justice SVN Bhatti) की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की, और राज्य सरकार तथा पुलिस प्राधिकरण को कुछ निर्देश भी दिए हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार और पुलिस व्यवस्था को यह निर्देश दिया है कि वो ऐसे निवारक कदम उठायें जिससे इस मामले में, नूंह हिंसा के जवाब में प्रोटेस्ट रैली के दौरान हेट स्पीच और दंगे न हों।

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इस दिन होगी अगली सुनवाई

अर्जेंट लिस्टिंग के तहत सुने गए इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार, 4 अगस्त, 2023 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और पुलिस प्राधिकरण को निर्दश दिया है कि वो पर्याप्त बल तैनात कर दें जिससे मामला ज्यादा न बढ़े. ;

साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस घटना की संवेदनशील क्षेत्रों में वीडियोग्रैफी करें और उसे संरक्षित करके रखें, और घटना की सीसीटीवी फुटेज को भी संभालकर रखने का निर्देश दिया।

इस याचिका को वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने दायर किया और अदालत को सूचित किया कि आज सुबह से दिल्ली में लगभग 23 ऐसी रैलियां हो चुकी हैं और शाम तक, इस मुद्दे से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों में कई और रैलियां निकालने की संभावना है। केंद्र का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (SV Raju) द्वारा किया गया।