चुनावी बॉण्ड योजना से जुड़े एक शिकायत के बाद बेंगलुरू कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को प्राथिकी दर्ज किया है (FIR against Nirmala Sitharaman). एफआईआर में वित्तमंत्री सहित अन्य भाजपा नेताओं पर ED की मदद से चुनावी बॉण्ड स्कीम के जरिए चंदा जुटाने के आरोप लगा है.
पुलिस के अनुसार, बेंगलुरू के एक विशेष अदालत के आदेश के आधार पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 384 (जबरन वसूली के लिए सजा), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई के प्रमुख बी वाई विजयेंद्र, पार्टी नेता नलिन कुमार कटील का भी नाम प्राथमिकी में दर्ज है.
जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) के सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने चुनावी बॉण्ड की आड़ में जबरन वसूली की और 8,000 करोड़ रुपये से अधिक पैसे जुटाए है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सीतारमण ने ईडी अधिकारियों की गुप्त सहायता और समर्थन से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के फायदे के लिए हजारों करोड़ रुपये की जबरन वसूली की. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि चुनावी बॉण्ड की आड़ में जबरन वसूली का काम भाजपा के पदाधिकारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में चुनावी बॉण्ड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इससे संविधान के तहत सूचना के अधिकार और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है.