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आबकारी घोटाला: दिल्ली की अदालत ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक भेजा जेल

आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की नीति से कुछ डीलरों को लाभ मिला. इसके लिए डीलरों ने कथित रूप से रिश्वत दी थी. सीबीआई ने इस मामले में 16 लोगों पर FIR दर्ज की, जिसमें सिसोदिया को आरोपित नंबर 1 बनाया.

Written by My Lord Team |Published : March 6, 2023 11:45 AM IST

नई दिल्ली: आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को दिल्ली की एक अदालत ने 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है.  सिसोदिया की रिमांड अवधि समाप्त होने पर सीबीआई ने सोमवार को अदालत के समक्ष पेश किया था. सीबीआई (CBI) द्वारा और अधिक रिमांड नहीं मांगे जाने पर अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए.

सोमवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया था.

मनीष सिसोदिया को अदालत ने सीबीआई की पूछताछ के लिए पहले पांच दिन और बाद में दो दिन के लिये सीबीआई की हिरासत में सौंपा था. सीबीआई हिरासत की यह अवधि सोमवार को समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया.

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अदालत के समक्ष सीबीआई ने कहा है कि जांच में आवश्यकता होने पर वह सिसोदिया की हिरासत की फिर से मांग करेगी.

भगवद गीता ले जाने की अनुमति

सुनवाई के दौरान, मनीष सिसोदिया की ओर से जेल में भगवद गीता, चश्मा, दवा आदि ले जाने की अनुमति मांगी गई. जिस पर अदालत ने उन्हे ये सामग्री साथ ले जाने की अनुमति दी है.

इसके साथ ही सिसोदिया के अनुरोध पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों को विपश्यना (ध्यान) की अनुमति देने के उनके अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया है.