नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रहा है।
आबकारी नीति मामला को लेकर उच्च न्यायालय का यह कहना है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता।
आदेश सुनाते हुए जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, "आरोप प्रकृति में बहुत गंभीर हैं कि आबकारी नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। इस तरह का आचरण आवेदक के कदाचार की ओर इशारा करता है जो कि एक लोक सेवक थे और उनके पास था एक बहुत ही उच्च पद था।"
आपको बता दे कि हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था.
कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में, आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. निचली अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
मनीष सिसोदिया, जो की दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी हैं और कई महीनों से जेल में हैं, उनकी जमानत याचिका का सीबीआई ने पिछली सुनवाई में विरोध किया था.