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CAG रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी से दिल्ली सरकार की विश्वसनीयता पर संदेह होना लाजिमी: दिल्ली हाईकोर्ट, कल भी होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार सेकहा कि आपको CAG रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजkj सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए. उक्त निर्देशों के बाद अदालत ने मामले पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई तय की है.

दिल्ली हाईकोर्ट

Written by Satyam Kumar |Published : January 13, 2025 12:20 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट (CAG Report) पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार के रवैये से नाराजगी जाहिर की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है. अदालत ने आगे जोर देते हुए कहा कि आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजकर सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए. उक्त निर्देशों के बाद अदालत ने मामले पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई तय की.

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस  CAG रिपोर्ट्स को विधानसभा स्पीकर के सामने रखे जाने में देरी को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की है. हाईकोर्ट ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली सरकार ने इस मसले पर अपने कदम पीछे खींचे. दिल्ली सरकार को कैग रिपोर्ट्स को स्पीकर को भेजने में तेज़ी दिखानी चाहिए थी ताकि इस पर सदन के अंदर बहस हो सके.

सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाना विधानसभाध्यक्ष का विशेषाधिकार है और सवाल किया कि क्या अदालत विधानसभाध्यक्ष को ऐसा करने का निर्देश दे सकती है, खासकर तब जब चुनाव नजदीक हों। सरकार के वरिष्ठ वकील ने याचिका की राजनीतिक प्रकृति के संबंध में आपत्ति जतायी और आरोप लगाया कि उपराज्यपाल कार्यालय ने रिपोर्ट सार्वजनिक की है और इसे समाचार पत्रों के साथ साझा किया है.

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अदालत ने सवाल किया कि इससे क्या फर्क पड़ता है?

2:30 बजे दोबारा से CAG रिपोर्ट्स को लेकर दिल्ली HC में सुनवाई जारी है. बीजेपी विधायकों की ओर से महेश जेठमलानी पेश हो रहे हैं.

जेठमलानी ने दलील दी कि सरकार की सवैंधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो CAG रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखें. विधानसभा सत्र का अभी अवसान नहीं हुआ है। हम विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं.

कोर्ट का सवाल- क्या कोर्ट स्पीकर को अपनी ओर से विशेष सत्र बुलाने का निर्देश जारी कर सकता है!

दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने दलील दी कि आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार अपने कदम पीछे खींच रही है. ( रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को लेकर) इसके बाद एक राष्ट्रीय पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है. क्या कोर्ट इस केस में सियासी हथियार नहीं बन रहा है!

हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस में मूल सवाल ये है कि क्या कोर्ट अपनी ओर से स्पीकर को विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दे सकता है?

बीजेपी विधायकों की ओर से पेश जेठमलानी ने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट स्पीकर को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए निर्देश जारी कर सकता है.

हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी इस दलील को ठीक भी मान लिया जाए तब भी कई मसले है, जिन पर विचार की ज़रूरत है, अभी चुनाव होने है. विधानसभा खत्म होने के कगार पर है. दिल्ली हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी

क्या है मामला?

विजेंद्र गुप्ता समेत 7 बीजेपी विधायकों की ओर से दायर याचिका में दिल्ली के प्रशासन से सम्बंधित 14 कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखें जाने की मांग की गई थी. बीजेपी विधायकों की मांग है कि कोर्ट स्पीकर को निर्देश दे कि वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए ताकि दिल्ली में चुनाव की घोषणा होने से पहले सदन में इन पर बहस हो सके. हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि अब जब चुनाव इतने नजदीक है तो विधानसभा का विशेष सत्र कैसे बुलाया जा सकता है. अदालत अब मामले को 2:30 बजे सुनेगी.