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Terror Funding Case: सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर पटियाला कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

इंजीनियरिंग राशिद

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

Written by Satyam Kumar |Updated : August 28, 2024 7:01 PM IST

Terror Funding Case: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर बारामूला सीट जीती है. तिहाड़ जेल में बंद राशिद ने मामले में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है.

इंजीनियरिंग राशिद की जमानत पर पटियाला कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

पटियाला हाउस कोर्ट में एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने विस्तृत बंद कमरे में सुनवाई के बाद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत 4 सितंबर को अपना फैसला सुना सकती है. मामले से जुड़े वकीलों ने पुष्टि की कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है.

पद की शपथ लेने को अदालत ने थी पैरोल

इसी अदालत ने 5 जुलाई को राशिद को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए दो घंटे की हिरासत पैरोल दी थी. 2005 में, इंजीनियर राशिद को श्रीनगर में विशेष अभियान समूह (SOJ) ने आतंकवादियों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और तीन महीने और 17 दिनों तक हिरासत में रखा था. उन पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे और उन्हें कार्गो, हुमहामा और राज बाग जेलों में रखा गया. हालांकि, बाद में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मानवीय आधार पर उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए। अगस्त 2019 में, राशिद को फिर से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था. अपने कारावास के दौरान, उन्होंने जेल से 2024 के संसदीय चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर 204,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की.

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