नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अबू धाबी शाही परिवार के कर्मचारी के रूप में 24 लाख का बिल चुकाए बिना लीला होटल से भाग जाने के आरोपी को जमानत दी है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने आरोपी महमेद शरीफ द्वारा होटल के बिल का भुगतान करने और उससे पूछताछ के लिए कुछ शेष नहीं होने के आधार पर जमानत दी है. गौरतलब है कि महमेद शरीफ, जिसने यूएई का अधिकारी बनकर लीला होटल से ठगी की थी.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किसी भी जांच के लिए आरोपी को आगे न्यायिक हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है.
अदालत ने आरोपी को 50,000 रुपये के जमानत मुचलके भरने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. इसके साथ उसे एक समान राशि की Surety को भी अनिवार्य रूप से जमा करना होगा.
कर्नाटक के रहने वाले महमेद शरीफ पर आरोप लगाया गया है कि उसने फर्जी बिजनेस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए लीला होटल में चेक इन किया और खुद को यूएई सरकार के एक पदाधिकारी के रूप में पेश किया.
उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वह पिछले साल अगस्त 1 से नवंबर 20 तक होटल में रहे, लेकिन उन्होंने बिल भरे बिना ही होटल छोड़ दिया. शरीफ ने कथित तौर पर होटल से चांदी के बर्तन और अन्य सामान चुराए हैं और सब मिलाकर अब उन पर करीब ₹24 लाख का बकाया है.
इसके बाद होटल के कर्मचारियों द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद दिल्ली के सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन में शरीफ के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई. यह FIR भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी से संबंधित धारा 419 और 420 के साथ धारा 380 (आवास गृह में चोरी) के अंतर्गत दर्ज़ की गई थी.
आरोपी शरीफ 19 जनवरी 2023 से न्यायिक हिरासत में है.